सुप्रीम कोर्ट ने गौतम अडानी के खिलाफ जांच के लिए सेबी को दिया 3 महीने का समय, कहा अपडेट रिपोर्ट दाखिल करें

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बीरेंद्र कुमार झा

उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज सेबी को 3 महीने का समय दिया है।गौरतलब है कि अमेरिका की शॉर्ट सेलर फर्म हिंडोन बर्ग रिसर्च कंपनी ने गौतम अडानी के समूह पर शेयर के मूल्य में हेराफेरी का आरोप लगाया था, जिसके बाद अडानी ग्रुप को बड़ा झटका लगा और उसके शेयर गिरने लगे।

सेबी को दिया 14 अगस्त तक का समय

सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सेबी को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 14 अगस्त तक का समय दिया है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को निर्धारित की है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जस्टिस एएम सप्रे समिति द्वारा पेश की गई रिपोर्ट की कॉपी पक्षकारों को उपलब्ध कराई जाए ताकि वे इस मामले में अदालत की मदद कर सकें।

अपडेट रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश

गौरतलब है कि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सेबी को गौतम अडानी पर लगे शेयर मूल्यों में हेराफेरी के आरोपों की जांच पर नई और अपडेट रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।चीफ जस्टिस के अलावा सुप्रीम कोर्ट की इस पीठ में पी एस नरसिम्हा और जस्टिस पारदी वाला भी शामिल हैं।

आरोपों पर खूब हुई राजनीति

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने गौतम अडानी के समूह पर लगे शेयर मूल्यों में हेराफेरी करने के आरोपों की जांच करने के लिए 2 मार्च को 6 सदस्य समिति बनाने का आदेश दिया था। हिंडेनवर्ग रिसर्च कंपनी के आरोपों के बाद देश में इस पर खूब राजनीति हुई। विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार को संसद में घेरा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले पर जवाब मांगा था ।

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