बीरेंद्र कुमार झा
दिल्ली के कथित शराब घोटाले के ईडी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली की विशेष अदालत में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब 26 अप्रैल को शाम 4 बजे कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा।
सिसोदिया के वकील का पक्ष
सिसोदिया के वकील ने रखा पक्ष।बता दें कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आबकारी नीति घोटाले से जुड़े ईडी के मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दौरान सिसोदिया की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि ईडी का काम यह बताना नहीं है कि मंत्रियों के समूह (Group of Minister) और कैबिनट में क्या हुआ। ईडी का काम यह बताना होना चहिये कि अगर कोई अपराध हुआ तो इससे किसको फायदा हुआ।
26 अप्रैल को आएगा फैसला
मनीष सिसोदिया के वकील दयन कृष्णन ने कहा कि सिर्फ अनुमानों के आधार पर सिसोदिया को हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। सिसोदिया के खिलाफ मनी लांड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता है। बता दें कि ईडी के मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुनवाई पूरी हो गई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। अब 26 अप्रैल को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले कोर्ट शाम 4 बजे अपना फैसला सुनाएगी।
मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को किया गया था गिरफ्तार
इससे पहले सोमवार को दिल्ली के एक विशेष अदालत ने इस मामले में सीबीआई और ईडी की ओर से दायर भ्रष्टाचार धन शोधन मामलों में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत अवधि बढ़ा दी थी। सीबीआई मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 27 अप्रैल तक और ईडी मामले में 29 अप्रैल तक बढ़ा दी गई थी। गौरतलब है कि दिल्ली के आबकारी नीति मामले की जांच के सिलसिले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था।