UPI से पेमेंट करते हैं तो जरूर पढ़ें ये खबर, सरकार ने चार्ज को लेकर दिया बड़ा अपडेट

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UPI Transaction Charges: UPI से भुगतान करने वाले करोड़ों लोगों के लिए सरकार ने बड़ी राहत दी है। ₹2000 तक के UPI ट्रांजैक्शन पर बैंक या पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर ग्राहक से किसी भी रूप में ट्रांजैक्शन फीस नहीं वसूल सकते। यही व्यवस्था RuPay डेबिट कार्ड से होने वाले संबंधित भुगतान पर भी लागू होगी।

सरकार ने दूर किया चार्ज का कंफ्यूजन

वित्त मंत्रालय ने पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, 2007 के तहत जारी एक मेमोरेंडम में इस स्थिति को स्पष्ट किया है। इसमें ₹2000 तक के UPI भुगतान और RuPay डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन को ऐसे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट माध्यमों में रखा गया है, जिन पर शुल्क नहीं लगाया जा सकता।

यह स्पष्टीकरण ऐसे वक्त आया है जब कानून में हुए हालिया बदलावों के बाद UPI पेमेंट पर भविष्य में फीस लगाए जाने को लेकर लोगों के बीच कई तरह की चर्चाएं चल रही थीं।

आम यूजर्स को नहीं देना होगा UPI चार्ज

नई व्यवस्था के बाद रोजमर्रा के UPI भुगतान करने वाले ग्राहकों को राहत मिली है। यानी ₹2000 तक का UPI पेमेंट करने पर ग्राहक से सीधे या किसी दूसरे तरीके से ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लिया जा सकेगा।

भारत में डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। वित्त मंत्रालय के अनुसार, जुलाई 2026 में UPI के जरिए करीब 2366 करोड़ लेनदेन हुए, जिनकी कुल वैल्यू लगभग 29.9 लाख करोड़ रुपये रही।

बड़े मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर MDR की संभावना

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहले भी स्पष्ट कर चुकी हैं कि कानून में किए गए बदलावों का उद्देश्य सामान्य UPI भुगतान पर शुल्क लगाना नहीं है। नए प्रावधानों के तहत भविष्य में कुछ बड़े मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर MDR लागू करने का विकल्प हो सकता है।

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि हर UPI भुगतान पर चार्ज लगेगा। व्यक्ति से व्यक्ति यानी P2P UPI ट्रांजैक्शन फ्री रहेंगे।

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