Bihar News: पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड टाउनशिप में जमीन की खरीद-बिक्री पर अब कोई रोक नहीं, सरकार ने साफ किया पूरा मामला

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पटना: पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप को लेकर जमीन मालिकों और आम लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा ने स्पष्ट किया है कि टाउनशिप क्षेत्र में जमीन के क्रय-विक्रय और हस्तांतरण पर पहले लागू प्रतिबंध अब प्रभावी नहीं है।

मंत्री ने बताया कि इस संबंध में विभाग की ओर से समाहर्ता-सह-जिला निबंधक, पटना को भी आवश्यक सूचना दे दी गई है। यानी संबंधित क्षेत्र के लोग अब पहले की तरह जमीन की खरीद-बिक्री और हस्तांतरण कर सकते हैं।

जमीन की खरीद-बिक्री पर नहीं है अब कोई रोक

पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के विकास योजना प्रारूप के प्रकाशन के बाद विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। इस अधिसूचना के जरिए टाउनशिप के विशेष क्षेत्र में जमीन के Sale, Purchase और Transfer पर पहले लगाई गई रोक को हटा दिया गया है। मंत्री ने साफ किया कि टाउनशिप के पूरे क्षेत्र, जिसमें उसका Core Area भी शामिल है, जमीन के क्रय-विक्रय और हस्तांतरण पर अब किसी तरह का प्रतिबंध प्रभावी नहीं है।

अब पहले की तरह कर सकेंगे Land Transaction

सरकार के इस स्पष्टीकरण के बाद पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड टाउनशिप क्षेत्र में जमीन रखने वाले लोगों के लिए स्थिति स्पष्ट हो गई है। यानी संबंधित भूमि का Purchase, Sale और Transfer सामान्य तरीके से किया जा सकता है। इससे जमीन मालिकों के बीच पिछले प्रतिबंधों को लेकर बनी असमंजस की स्थिति खत्म होने की उम्मीद है।

Land Owners को मिलेगी बड़ी राहत

पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड टाउनशिप क्षेत्र में जमीन के मालिक लंबे समय से खरीद-बिक्री और हस्तांतरण से जुड़े नियमों को लेकर स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार कर रहे थे। मंत्री नीतीश मिश्रा के अनुसार, इस फैसले से Land Owners और आम नागरिकों के बीच बनी भ्रम की स्थिति दूर होगी और उन्हें जमीन से जुड़े लेनदेन को लेकर स्पष्टता मिलेगी।

Development के साथ Public Interest पर जोर

मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में राज्य सरकार विकास की गति तेज करने के साथ यह भी सुनिश्चित कर रही है कि विकास कार्यों के कारण किसी व्यक्ति के हित प्रभावित या बाधित न हों। सरकार का उद्देश्य Development और Public Interest के बीच संतुलन कायम रखना है, ताकि शहर के विकास के साथ आम लोगों और जमीन मालिकों के हितों की भी सुरक्षा हो।

Pataliputra Greenfield Township को लेकर क्या बदला?

पहले टाउनशिप के विशेष क्षेत्र में जमीन के क्रय-विक्रय और हस्तांतरण पर प्रतिबंध लागू था। अब विभागीय अधिसूचना के बाद यह रोक प्रभावी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह स्पष्टता केवल किसी छोटे हिस्से तक सीमित नहीं बताई गई है। मंत्री के अनुसार टाउनशिप के पूरे क्षेत्र, Core Area समेत, भूमि के क्रय-विक्रय और हस्तांतरण पर अब कोई रोक नहीं है।

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