Energy Drinks पीने वालों के लिए अलर्ट! संसद में सरकार ने बताई चौंकाने वाली रिपोर्ट

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Energy Drinks News: देश में एनर्जी ड्रिंक्स और अधिक कैफीन वाले पेय पदार्थों की बढ़ती खपत को देखते हुए सरकार ने निगरानी और नियामक कार्रवाई तेज कर दी है। संसद में दी गई जानकारी के अनुसार, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) लगातार उत्पादों की गुणवत्ता, लेबलिंग और मिलावट पर नजर रख रहा है। हालिया जांच के आंकड़ों ने भी खाद्य सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ाई है।

2.23 लाख से अधिक सैंपलों की जांच, हजारों मिले मानकों से बाहर

सरकार के अनुसार, वर्ष 2025-26 के दौरान देशभर से 2,23,808 खाद्य नमूनों की जांच की गई। इनमें से 40,023 नमूने निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए। इन मामलों में 31,878 सिविल केसों में जुर्माना लगाया गया, जबकि 1,918 आपराधिक मामलों में दोष सिद्ध हुए।

‘Health Drink’ नाम से बिक्री पर भी सख्त रुख

FSSAI पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि ‘Health Drink’ नाम से कोई अलग कानूनी श्रेणी मौजूद नहीं है। इसके बाद ई-कॉमर्स कंपनियों को निर्देश दिए गए कि वे ऐसे उत्पादों को भ्रामक श्रेणी में सूचीबद्ध न करें और उन्हें सही कैटेगरी में प्रदर्शित करें।

कैफीन की मात्रा पर तय हैं नियम

सरकार ने बताया कि कैफीन युक्त पेय पदार्थों में 145 से 300 मिलीग्राम प्रति लीटर तक ही कैफीन की अनुमति है। इसके अलावा प्रत्येक उत्पाद पर यह चेतावनी देना भी अनिवार्य है कि एक दिन में 500 मिलीलीटर से अधिक मात्रा का सेवन नहीं करना चाहिए।

मिलावट रोकने के लिए कई अभियान

खाद्य पदार्थों में मिलावट पर रोक लगाने के लिए FSSAI कई स्तरों पर काम कर रहा है। #NoToAdulteration अभियान के साथ-साथ Food Safety on Wheels, RAPID टेस्ट किट, DART बुकलेट और मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब जैसी पहल के जरिए जांच और जनजागरूकता दोनों पर जोर दिया जा रहा है।

कैंसर और हृदय रोगों पर क्या कहा सरकार ने?

संसद में यह सवाल भी उठाया गया कि क्या मिलावटी एनर्जी ड्रिंक्स या अत्यधिक कैफीन के सेवन से कैंसर, लकवा या हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। सरकार ने अपने जवाब में कहा कि फिलहाल ऐसे किसी प्रत्यक्ष वैज्ञानिक संबंध की पुष्टि नहीं हुई है। सरकार ने मुख्य रूप से लागू नियमों, सुरक्षा मानकों और की जा रही कार्रवाई की जानकारी साझा की।

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