Bihar News: फसल नुकसान पर सरकार दे रही ₹22,500/हेक्टेयर तक मुआवजा, 5 मई आखिरी तारीख

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Bihar News: राजधानी पटना से किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने मार्च 2026 में आए आंधी-तूफान, असामयिक बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। इसके लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत 5 मई तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं।

5 मई तक करें आवेदन

कृषि विभाग के अनुसार, प्रभावित किसान निर्धारित तिथि तक आवेदन कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यह योजना खासतौर पर उन किसानों के लिए है जिनकी फसल प्राकृतिक आपदा के कारण खराब हुई है।

13 जिलों के किसानों को मिलेगा लाभ

इस योजना का फायदा सहरसा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, अररिया, बेगूसराय, मधुबनी, पूर्णिया, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, दरभंगा, सुपौल और भागलपुर जिलों के किसानों को मिलेगा। इन जिलों के 88 प्रखंडों और 1484 पंचायतों को इसमें शामिल किया गया है।

कितनी मिलेगी सहायता राशि

सरकार द्वारा फसल क्षति के आधार पर अलग-अलग दर से अनुदान दिया जाएगा। असिंचित क्षेत्र के लिए 8,500 रुपये प्रति हेक्टेयर, सिंचित क्षेत्र के लिए 17,000 रुपये प्रति हेक्टेयर और बहुवर्षीय फसलों के लिए 22,500 रुपये प्रति हेक्टेयर तक की सहायता राशि निर्धारित की गई है। यह राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाएगी।

दो हेक्टेयर तक मिलेगा लाभ

इस योजना के तहत अधिकतम दो हेक्टेयर भूमि तक अनुदान दिया जाएगा। साथ ही न्यूनतम सहायता राशि भी तय की गई है, ताकि छोटे किसानों को भी इसका लाभ मिल सके।

ऑनलाइन आवेदन और जरूरी शर्तें

योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के दौरान आधार सत्यापन के साथ परिवार का विवरण देना अनिवार्य है। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर आवेदन रद्द किया जा सकता है।

हेल्पलाइन नंबर जारी

अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 18001801551 पर संपर्क कर सकते हैं या अपने जिला कृषि पदाधिकारी से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

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