जामिया हिंसा मामला: शरजील इमाम को कोर्ट ने किया बरी, अभी नहीं होगी जेल से रिहाई

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न्यूज डेस्क
दिल्ली की साकेत कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए जामिया हिंसा मामले में आरोपी शरजील इमाम को बरी कर दिया है। हिंसा से जुड़े तमाम आरोपों को लेकर शरजील को मुक्त किया गया है। हालांकि शरजील इमाम फिलहाल न्याययिक हिरासत में है। उसे अभी जेल में ही रहना होगा क्योंकि पुलिस ने उसके खिलाफ कई धाराओं मकें केस दर्ज किया है। उसके खिलाफ पूर्वी दिल्ली में साल 2020 में हुए दंगों में कई मामले दर्ज है।

उसके खिलाफ जामिया हिंसा मामले के साथ-साथ नॉर्थ ईस्ट राज्य असम सहित कई अन्य राज्यों में सीएए-एनआरसी को लेकर लोगों को भड़काने- विवादित बयानबाजी के मामले दर्ज हैं। साल 2020 में दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट जिला में हिंसा को लेकर शरजील को गिरफ्तार किया गया था।

दिसंबर 2019 में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिस के बीच जामिया के शाहीन बाग में झड़प के बाद हिंसा भड़क गई थी। जिसमें पुलिस ने अपनी जांच के दौरान शरजील इमाम को गिरफ्तार किया था।

गौरतलब है कि शरजील इमाम ने कथित तौर 13 दिसंबर 2019 को जामिया मिलिया इस्लामिया में और 16 दिसंबर 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में विवादित भाषण दिया था। शरजील ने असम और शेष पूर्वोत्तर को भारत से काटने की धमकी दी थी।

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