Homeदेशराहुल गांधी की नागरिकता पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछे सवाल

राहुल गांधी की नागरिकता पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछे सवाल

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की नागरिकता के विवाद पर केंद्र सरकार से ब्योरा मांगा है।कोर्ट ने पूछा कि क्या उसने नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत दायर उस अभ्यावेदन पर कोई निर्णय लिया है, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता होने के आरोपों की जांच कराने का अनुरोध किया गया है।

लखनऊ बेंच में न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ पर इस मामले में सुनवाई है। कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर द्वारा राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है।जिस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी।

जनहित याचिका में याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उसने राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिक होने के मुद्दे पर विस्तृत जांच की है और उसे कई नई जानकारियां मिली हैं।याचिकाकर्ता ने दलील दी कि उसके पास तमाम दस्तावेज और ब्रिटिश सरकार के कुछ ई-मेल हैं जिनसे ये साबित होता है कि राहुल गांधी एक ब्रिटिश नागरिक हैं। ऐसे में वे भारत में चुनाव लड़ने के अयोग्य है। वे लोकसभा के सदस्य पद पर नहीं रह सकते हैं।

याचिकाकर्ता ने गांधी की ब्रिटिश नागरिकता के आरोपों की सीबीआई जांच की मांग की है।उन्होंने राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को भारतीय न्याय संहिता व पासपोर्ट एक्ट के तहत अपराध बताया और केस दर्ज करने की मांग की। याचिकाकर्ता ने कहा कि वो इस संबंध में सक्षम अधिकारी से दो-दो बार शिकायत कर चुके हैं,लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने कोर्ट में याचिका दाखिल है।

कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वो बताए कि याचिकाकर्ता की शिकायत पर सक्षम अधिकारी ने क्या कार्रवाई की है? क्या उसे यह शिकायत मिली है और इस पर अब तक कोई कार्रवाई हुई है?

राहुल की नागरिकता पर इससे पहले भी सवाल उठते रहे हैं।वर्षों पहले सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई थी,जिसमें राहुल गांधी की नागरिकता के मामले पर गृह मंत्रालय को जल्द जांच के निर्देश दिए जाने की गुहार लगाई गई थी।तब तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली पीठ ने याचिका खारिज कर दी थी।जस्टिस गोगोई ने कहा था कि अगर कोई कंपनी किसी फॉर्म में राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक बताती है तो इसका मतलब यह नहीं कि वे ब्रिटिश हो गए।

2019 में सुब्रह्मण्यम स्वामी ने इसी तरह के सवाल उठाए थे और गृह मंत्रालय से इस संबंध में जवाब मांगा था। इस बार स्वामी ने तर्क दिया है कि उनके पत्र के पांच साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद, गृह मंत्रालय की ओर से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है।

सांसद सुब्रह्मण्यम स्वामी की शिकायत के बाद गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी से एक पखवाड़े के भीतर शिकायत का जवाब देने को कहा था। नोटिस में गृह मंत्रालय ने कहा था कि यह बात सामने आई है कि बैकऑप्स लिमिटेड नामक एक कंपनी वर्ष 2003 में यूके में पंजीकृत हुई थी, जिसका पता 51 साउथ गेट स्ट्रीट, विनचेस्टर, हैम्पशायर एस023 9ईएच था और राहुल गांधी उक्त कंपनी के निदेशकों और सचिव में से एक थे। इस पर स्थिति स्पष्ट करें।

मई 2019 में भी राहुल की नागरिकता पर जब सवाल उठे और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई।हालांकि तब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी कथित ब्रिटिश नागरिकता के कारण आम चुनाव लड़ने से रोकने की याचिका खारिज कर दी थी

जब 2019 में स्वामी ने राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाए गए थे तो कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने राहुल गांधी को जारी नोटिस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि पूरी दुनिया जानती है कि राहुल गांधी जन्म से भारतीय नागरिक हैं। मोदी जी के पास बेरोजगारी, कृषि संकट और काले धन का कोई जवाब नहीं है, इसीलिए वह ध्यान भटकाने के लिए अपनी सरकार के नोटिस के जरिए फर्जी बयानबाजी कर रहे हैं।

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