क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम और क्या है इसकी विशेषताएं

0
171

 

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने लाखों सरकारी कर्मचारियों को त्योहार शुरू होने से पहले बड़ा तोहफा दिया।केंद्रीय कैबिनेट ने यूनीफाइड पेंशन स्कीम मंजूरी दे दी।इसके साथ ही सरकार ने यह भी बता दिया कि नई पेंशन योजना 1 अप्रैल 2025 से शुरू होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) से लाभ होगा। कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की।

यूनीफाइड पेंशन योजना, यानी एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस )।इस योजना की कई विशेषताएं हैं

अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया तो रिटायरमेंट के तुरंत पहले के अंतिम 12 महीने के औसत वेतन का कम से कम 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा।

अगर किसी पेंशनभोगी को मौत होती है तो उसके परिवार को मृत्यु के वक्त मिलने वाली पेंशन का 60 प्रतिशत परिवार को मिलेगा।

अगर 10 साल के बाद नौकरी छोड़ते हैं,तो दस हजार रुपए पेंशन मिलेगी।

कर्मचारियों को अलग से अंशदान नहीं करना होगा, केंद्र सरकार 18 प्रतिशत अंशदान करेगी, कर्मचारी का अंशदान एनपीएस की ही तरह दस प्रतिशत होगा।

महंगाई इंडेक्सेशन का लाभ मिलेगा।

रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी के अलावा इकट्ठा राशि अलग से मिलेगा।

हर छह महीने की सेवा के बदले मासिक वेतन (वेतन+डीए) का दसवां हिस्सा जुड़ कर रिटायरमेंट पर मिलेगा।

पीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन।

25 साल नौकरी करने पर पूरी पेंशन मिलेगी।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एनपीएस या यूपीएस में से कोई एक विकल्प चुनने का अधिकार रहेगा ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here