Homeदेशसुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल से किया कई सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल से किया कई सवाल

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आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लांड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हुई।सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल से कई सवाल पूछे।सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछा कि ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका क्यों नहीं दाखिल की? इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल से 9 बार ईडी के समन को टालने को लेकर भी सवाल किया। अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इसका जवाब दिया।

ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका नहीं दाखिल करने को लेकर सवाल

केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल से यह सवाल पूछा कि ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका क्यों नहीं दाखिल की गई ? इस पर केजरीवाल की ओर से पेश अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से कहा कि जमानत के लिए अर्जी दाखिल नहीं की गई, क्योंकि यह गिरफ्तारी ही अवैध थी।इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के वकील से पूछा कि क्या उनका नाम सीबीआई मामले या ईडी के ईसीआईआर में था?कोर्ट के इस सवाल के जवाब में अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जवाब दिया कि उनका नाम नहीं था।

ईडी के 9 समन को क्यों ठुकराया

अरविंद केजरीवाल की याचिका जिसमें ईडी की गिरफ्तारी पर प्रश्नचिन्ह लगाई गई थी, की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल से यह जानना चाहा कि आखिर उन्होंने ईडी के नौ समन को क्यों टाला ? कोर्ट के इस सवाल पर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जवाब दिया कि जब सीबीआई ने बुलाया तो अरविंद केजरीवाल जी वहां गए। इस दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि ईडी इस आधार पर यह नहीं कह सकती है कि अरविंद केजरीवाल ईडी के समन पर नहीं आए,इसलिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी के समन पर उनके दफ्तर जाना या ना जाना उनका अधिकार है। इस पर अलग से मुकदमा चलाया जा रहा है। यह गिरफ्तारी का आधार नहीं हो सकता है।इस बारे में आगे बोलते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी के समन को टालने को लेकर केजरीवाल पर अलग से मुकदमा चलाया जा रहा है।

मंगलवार को भी जारी रहेगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी की ओर से गिरफ्तारी और दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में उनकी रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई हुई।शीर्ष न्यायालय ने कहा कि कल यानी मंगलवार को भी इस मामले पर सुनवाई जारी रहेगी।

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