रांची (बीरेंद्र कुमार): सुप्रीम कोर्ट ने मनी लांड्रिंग और भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को बड़ी राहत दी है। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति अभय ओठा की पीठ ने मेडिकल ग्राउंड पर पूजा सिंघल को एक महीने की अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने पूजा सिंघल को रांची आने की मनाही की है, और दिल्ली एनसीआर में ही रहने का निर्देश दिया है। पीठ ने पूजा सिंघल की मुख्य जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय यानि ईडी को 3 सप्ताह में जवाब देने के निर्देश दिए हैं।
पूजा सिंघल के रांची जाने पर मनाही
पीठ ने पीठ ने पूजा सिंघल की मुख्य जमानत याचिका पर ईडी को 3 सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है। धन शोधन विरोधी जांच एजेंसी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल एसवी राजू ने कहा की याचिका में अशुद्धियां है और उसमें कोई दम नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं इस प्रकार की याचिकाओं का विरोध करने वाला अंतिम व्यक्ति हूंगा। शीर्ष अदालत ने सिंघल की याचिका को सुनवाई के लिए 6 फरवरी 2023 के लिए सूचीबद्ध की है। साथ ही कुछ शर्तें भी लगाई है कि जब तक शहर में मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है, वे रांची नहीं जाएंगी।
11 मई 2022 से हिरासत में है पूजा सिंघल
पूजा सिंघल की संपत्तियों पर छापा पड़ने के बाद वह 11 मई 2022 से ही हिरासत में हैं। ईडी ने सिंघल पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है ईडी ने कहा कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े दो मामलों की जांच के दौरान कथित अवैध खनन से जुड़ी 36 करोड़ से अधिक की नकदी जब्त की है। इससे पहले हुई सुनवाई में सिंघल के वकील ने अदालत से कहा था कि उनकी मुवक्किल की बेटी बीमार है और उसे देखभाल की जरूरत है। इस पर शीर्ष अदालत ने जांच एजेंसी से सिंघल की बेटी की तबीयत के बारे में पता करने और पीठ को सूचित करने के निर्देश दिए थे।
झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी याचिका
गौरतलब है कि झारखंड हाई कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद पूजा सिंघल ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। दिसंबर महीने में दायर जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था। इसके आलोक में 3 जनवरी 2023 को सुनवाई के लिए याचिका सूचीबद्ध की गई थी। इसी आधार पर 3 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में मेडिकल ग्राउंड पर उन्हें 1 महीने की अंतरिम जमानत दी गई है।
क्या है मामला?
ईडी ने मनरेगा घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 6 मई को झारखंड में पूजा सिंघल के 20 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें 19.31 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई थी। इस मामले में पहले पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के सी ए सुमन कुमार को रिमांड पर लिया गया और इसके बाद 11 मई 2022 को पूजा सिंघल को भी गिरफ्तार कर लिया गया।
झारखंड कैडर की 5वीं अधिकारी हैं पूजा सिंघल,जिन्हें जेल की हवा खानी पड़ी
मनी लांड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामले में पूजा सिंघल झारखंड कैडर की 5वीं आईएएस अधिकारी हैं,जिन्हें जेल की हवा खानी पड़ी है इससे पहले 4 आईएएस अधिकारी अलग-अलग मामलों में जेल जा चुके हैं। इनमें दिवंगत आईएएस अधिकारी सजल चक्रवर्ती को पशुपालन घोटाला में जेल जाना पड़ा था। अशोक कुमार सिंह को बिहार के एक मामले में जेल जाना पड़ा था, हालांकि वे बाद में केस से बरी हो गए थे। डॉक्टर प्रदीप कुमार और सियाराम प्रसाद झारखंड के स्वास्थ्य विभाग में हुए हुए दवा घोटाले में जेल गए थे।