पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर देने का आदेश दिया है। रिमांड की अवधि 3 फरवरी से शुरू होगी इसी दिन ईडी की टीम बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा हॉटबार से हेमंत सोरेन को लेकर एयरपोर्ट स्थित अपने क्षेत्रीय कार्यालय जाएगी। कोर्ट ने रिमांड की अवधि में दिन में पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन को रात में कैंप जेल में रखने के मामले में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस बिंदु पर न्यायालय 3 फरवरी को फैसला सुनाएगी।
हेमंत सोरेन की तरफ से कैंप जेल में रखने की मांगी गई है इजाजत
ईडी ने मनी लांड्रिंग के आरोप में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार करने के बाद 1 फरवरी को पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत में पेश किया था। ईडी ने हेमंत सोरेन को 10 दिनों की पुलिस हिरासत देने का अनुरोध किया था। अदालत ने मामले में सुनवाई के बाद 2 फरवरी को फैसला सुनाया ,वही 3 फरवरी से 5 दिनों तक के लिए पुलिस रिमांड पर देने का आदेश दिया। इसके बाद हेमंत सोरेन की ओर से 2 फरवरी को पीएमएलए की विशेष न्यायाधीश की अदालत में एक याचिका दाखिल की गई। इसमें सुरक्षा कारणों से ईडी द्वारा हेमंत सोरेन से दिन में पूछताछ के बाद उन्हें कैंप जेल में रहने की अनुमति मांगी गई है। हेमंत सोरेन को कैंप जेल में रखने के पीछे यह दलील पेश की गई है कि वे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं।उनका लंबा राजनीतिक जीवन रहा है। वे सरकार के महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं।वे कई तरह की शारीरिक समस्याओं से पीड़ित है। इस स्थिति को देखते हुए रात में उन्हें कैंप जेल में रहने की अनुमति दी जाए। साथ ही हेमंत सोरेन की स्वास्थ्य जांच रिम्स में करने की अनुमति दी जाए।
हेमंत सोरेन को कैंप जेल में रखने वाली याचिका का ईडी ने किया विरोध
ईडी ने हेमंत सोरेन को कैंप जेल में रखने वाली याचिका का विरोध किया है। इस मुद्दे पर ईडी की ओर से दलील देते हुए कहा गया है कि अभियुक्त के लिए कानून में रिमांड के लिए दो ही तरह का प्रावधान है।
ज्यूडिशियल रिमांड और दूसरा पुलिस रिमांड। न्यायालय ने अभियुक हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए 5 दिनों का पुलिस रिमांड का आदेश दिया है। रिमांड की इस अवधि में अभियुक्त की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी ईडी पर है।इसलिए रात में हेमंत सोरेन को कैंप जेल में रखने की मांग कानून सम्मत नहीं होगा। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के फैसला सुरक्षित रख लिया।अब वह इस पर फैसला 3 फरवरी को सुनाया जाएगा।