लखनऊ (बीरेंद्र कुमार:) हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अमर्यादित टिप्पणी करने के मामले में सपा प्रवक्ता अनुराग सिंह भदोरिया को कोई भी राहत देने से इंकार कर दिया है।
कोर्ट ने खारिज की भदोरिया की याचिका
न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रेनू अग्रवाल की खंडपीठ ने अनुराग सिंह भदोरिया की हजरतगंज में दर्द एफआईआर को चुनौती देने तथा गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि याची के पास अग्रिम जमानत प्राप्त करने का विकल्प है।