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कनाडा की सरकार ने कहा- समाचारों के लिए पैसे दें गूगल-फेसबुक, मेटा का जवाब – न्यूज कंटेंट करेगा बंद

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न्यूज डेस्क
कनाडा में अब इंटरनेट दिग्गजों को वहां के समाचार प्रकाशकों को पैसा देना पड़ेगा। वे मुफ्त में उनके समाचार नहीं दे सकेंगे। उधर, संसद द्वारा अनुमोदित कानून लागू होने के बाद मेटा प्लेटफॉर्म इंक ने देश में यूजरों के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम पर समाचारों तक पहुंच खत्म करने की योजना बनाई है। जबकि ऑनलाइन समाचार अधिनियम नामक कानून को सीनेट ने मंजूरी दे दी है और गर्वनर जनरल से मंजूरी के बाद यह कानून बन जाएगा।

यह कानून कनाडाई मीडिया उद्योग की शिकायतों के बाद प्रस्तावित किया गया था, जो तकनीकी कंपनियों का सख्त विनिमय चाहता हैं इससे समाचार व्यवसायों को ऑनलाइन विज्ञापन बाजार से बाहर करने से रोका जा सकेगा। इस बीच, मेटा ने कहा कि वह कनाडा में सभी यूजरों के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पर समाचार देना बंद कर देगा। यह अधिनियम फेसबुक और अल्फाबेट के गूगल जैसे प्लेटफॉर्मों को वाणिज्यिक सौदों पर चर्चा करने व समाचार प्रकाशकों को उनकी सामग्री के लिए भुगतान करने को मजबूर करने की रूपरेखा तैयार करता है। यह 2021 में आस्ट्रेलिया में पारित एक अभूतपूर्व कानून के समान एक कदम है।

ऑनलाइन समाचार अधिनियम के रूप में जाना जाने वाला यह कानून कनाडा के मीडिया उद्योग की शिकायतों के बाद प्रस्तावित किया गया था, जो तकनीकी कंपनियों पर सख्त विनियमन चाहता है ताकि उन्हें समाचार व्यवसायों को ऑनलाइन विज्ञापन बाजार से बाहर किए जाने से रोका जा सके। इस कानून का उद्देश्य संघर्षरत कनाडाई समाचार क्षेत्र का समर्थन करना है जिसने पिछले दशक में सैकड़ों प्रकाशन बंद कर दिए हैं।

संघीय सरकार ने मेटा और गूगल जैसे डिजिटल दिग्गजों को समाचार प्रकाशकों को उनकी सामग्री के उपयोग के लिए मुआवजा देने के लिए बाध्य करने के इरादे से अप्रैल 2022 में बिल सी-18 पेश किया। इस बिल को एक ऐसे उद्योग को समर्थन देने के तरीके के रूप में पेश किया गया था जिसमें इंटरनेट के उद्भव के बाद से लगातार गिरावट देखी जा रही है।

गूगल ने कहा: संशाधित करें कानून

इस मामले में गूगल ने तर्क दिया है कि कनाडा का कानून आस्ट्रेलिया और यूरोप में अधिनियमित कानूनों की तुलना में अधिक व्यापक है। यह खोज परिणामों में प्रदर्शित समाचार लिंक पर एक मूल्य लगाता है और उन आउटलेट्स पर लागू हो सकता है जो समाचार नहीं बनाते हैं। गूगल ने इस बिल को संशोधित करने का प्रस्ताव किया है।

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