हमीरपुर सामूहिक हत्याकांड मामला: पूर्व BJP सांसद अशोक चंदेल को सुप्रीम कोर्ट से झटका,आजीवन कारावास की सजा बरकरार

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हमीरपुर: 25 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के हमीरपुर शहर में हुए 5 लोगों की सामूहिक हत्याकांड मामले में भाजपा के पूर्व सांसद और विधायक अशोक सिंह चंदेल समेत अन्य दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने चंदेल समेत अन्य लोगों की सजा बरकार रखी है। हाईकोर्ट से सजा होने के बाद पूर्व विधायक ने फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संतोष: राजीव शुक्ला

सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर वादी राजीव शुक्ला ने बताया कि उनके जीवन का बस एक ही लक्ष्य था कि अपने भाइयों की हत्या के आरोपियों को फांसी के फंदे तक ले जाना। धैर्य के साथ लड़ाई लड़ी,कई बार ऐसे मौके आये जब चंदेल ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। उन पर छापे पड़े, मुकदमें लदवा दिये, कई तरह के डाले गये लेकिन वो तनिक भी नहीं डरे। हमको न्यायपालिका पर भरोसा था,लड़ाई लंबी जरूर थी,पर संतोष है कि दोषियों को सजा हुई है।

26 जनवरी 1997 को दिनदहाड़े पांच लोगों की हुई थी हत्या

उल्लेखनीय है कि 26 जनवरी 1997 में दिनदहाड़े पांच लोगों की हत्या कर दी गई थी। साथ ही पांच अन्य घायल भी हुए थे। इस सनसनीखेज हत्याकांड ने बुंदेलखंड ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों को हिलाकर रख दिया था। हत्याकांड में विधायक अशोक चंदेल, उनके निजी गनर सहित 11 लोगों को नामजद किया गया था। इस दौरान विधायक चंदेल को जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ा था।

अशोक चंदेल ने जेल में रहकर ही चुनाव लड़ा और सांसद बन गए

अशोक चंदेल ने जेल में रहकर ही चुनाव लड़ा और सांसद बन गए। विधायक चन्देल के निजी गनर रुक्कू को इस सामूहिक हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा सुनायी गई थी। जिला जज ने उसे दोषी करार दिया था। सजा के बाद खुद अशोक चंदेल और उनके साथ सामूहिक हत्याकांड में बरी हुए दस अन्य लोगों की मुश्किलें बढ़ गयी थीं।

इस प्रकरण में हाईकोर्ट ने भाजपा विधायक अशोक चंदेल व अन्य को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। चंदेल के अलावा रघुवीर सिंह, आशुतोष सिंह उर्फ डब्बू, साहब सिंह, भान सिंह, प्रदीप सिंह, उत्तम सिंह, श्याम सिंह आदि को सजा सुनाई गई।

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